लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री ने दिए पूरे प्रदेश में एस्मा लागू करने के आदेश  
 


भोपाल (एजेंसी)। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चौकाने वाला फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया हैसरकार ने प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून तत्काल प्रभाव से लागूकर दिया है। मुख्यमंत्री ने ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद लिया है। नागरिकों के हित को देखते हुए कोविड आउटवर्क के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट जिसेएस्माया हिंदी में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून' कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने दिए थे निर्देश जानकारी के अनुसार बुधवार को गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में जारी पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने को कहा था। केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे गये पत्र में कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किये जाने चाहिए। इन उपायों के तहत स्टाक सीमा तय करने, मूल्यों का निर्धारण, उत्पादन बढाना और डीलरों तथा अन्य के खातों की जांच आदि शामिल है।


इसलिए लगाना लागू करना पड़ा कानून


इसलिए लगाना लागू करना पड़ा कानून उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की कमी के चलते विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में कमी की रिपोर्ट आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि की आशंका है जिससे वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। राज्यों से कहा गया है कि वे उचित दर की दुकानों पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाये। इससे पहले मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में खाद्य पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और उत्पादन की अनमति दी थी। उपभोक्ता मामले.खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी राज्यों को इन वस्तुओं के आर्डर देने से संबंधित प्रावधानों में 30 जून तक रियायत दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।


क्या हैएस्मा?


आवशयक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्?मा) हड़तालको रोकने के लिये लगाया जाता है। विदित हो कि एस्?मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्?मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध? और द? डनीय है। सरकारें क्यों


वह अवैध? और द? सरकारें क्यों लगाती हैं एस्मा?